
मुख्य बिंदु:
- पुरानी विवाद के चलते गैस सिलेंडर से सिर में वार कर हत्या
- घटना में प्रयुक्त गैस सिलेंडर जप्त
- घटना के बाद से फरार आरोपी गिरफ्तार
- थाना दुर्ग क्षेत्र का मामला
दुर्ग। प्रार्थिया काजल सागर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 06.09.2025 की रात 09:30 बजे उसके पति किशन सागर के मोबाइल पर बहन वर्षा सोनी ने बताया कि शम्भू उर्फ राजा को भूपेन्द्र सागर ने मुम्बई वेज चायनीज दुकान में गैस सिलेंडर सिर पर पटक दिया है, जिससे गंभीर चोट आई है।
घटनास्थल पर पहुंचने पर शम्भू उर्फ राजा की चोटों से मृत्यु हो चुकी थी। रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में अपराध क्रमांक 428/2025 धारा 103 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था। गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि आरोपी गंजपारा क्षेत्र में छिपा है। घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शम्भू उर्फ राजा अक्सर परेशान करता था। घटना के दिन रात 9:00 बजे वह दुकान के पीछे बैठा था, तभी शम्भू आया और विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने शम्भू को धक्का देकर गिराया और दुकान में रखे गैस सिलेंडर को उसके सिर पर पटककर फरार हो गया।
घटना में प्रयुक्त गैस सिलेंडर और आरोपी द्वारा घटना के समय पहने कपड़े जप्त किए गए। आरोपी को 08.09.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी:
भूपेन्द्र सागर, उम्र 26 वर्ष, निवासी डिपरापारा, दुर्ग
कार्यवाही में सराहनीय भूमिका:
उप निरीक्षक प्रताप सिंह ठाकुर, उदय शंकर झा, आरक्षक प्रशांत पाटनकर, केशव कुमार, सुरेश कुमार, कमलकांत अंगुरे, थामसन पीटर एवं निरीक्षक केशव कोसले थाना प्रभारी मोहन नगर की टीम।