
➤ अवैध रूप से शराब बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार
➤ कैलाश नगर साप्ताहिक बाजार के पास कर रहा था अवैध शराब की बिक्री
➤ 566 पौवा देशी मदिरा जब्त, कीमत 59,330 रुपये
➤ जामुल पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम की कार्रवाई
दुर्ग । दिनांक 07 अगस्त 2025 की सुबह करीब 09:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि विरेन्द्र सिंह, निवासी कैलाश नगर साप्ताहिक बाजार के पास जामुल, अपने मकान के पास अवैध रूप से शराब बेच रहा है।
सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जामुल पुलिस एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के पास एवं घर की तलाशी के दौरान 04 प्लास्टिक की बोरियों में रखे 391 नग शोले देशी मसाला, 01 बोरी में 98 नग शोले देशी प्लेन, तथा थैले में 77 नग गोवा स्पेशल व्हीस्की कुल 566 पौवा देशी मदिरा, जिसकी कुल कीमत 59,330 रुपये है, जप्त की गई।
आरोपी विरेन्द्र सिंह (उम्र 58 वर्ष) को गिरफ्तार कर दिनांक 07.08.2025 को न्यायिक रिमांड में केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।
प्रकरण क्रमांक: 666/2025
धारा: 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम
जप्ती: 566 पौवा देशी मदिरा (391 शोले मसाला, 98 शोले प्लेन, 77 गोवा स्पेशल व्हीस्की)
कीमत: ₹59,330
आरोपी: विरेन्द्र सिंह, निवासी कैलाश नगर साप्ताहिक बाजार के पास, थाना जामुल, जिला दुर्ग
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक केसेन्द्र चौहान, महफूज खान, आरक्षक तिरथ बंजारे, रूपनारायण बाजपेयी, अतुल यादव तथा एसीसीयू टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।