

दुर्ग । दुर्ग पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देशन में नवीन कानून, एन.डी.पी.एस. एवं POCSO एक्ट से संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में उप संचालक अभियोजन दुर्ग भीम सिंह राजपूत, शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक दुर्ग मेघेश्वर दिल्लीवार, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रूपवर्षा दिल्लीवार, विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) सूरज शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी सुनील चौरसिया एवं अन्य सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण के दौरान एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
मेघेश्वर दिल्लीवार ने एनडीपीएस विवेचना के दौरान होने वाली सामान्य त्रुटियों एवं उनकी खामीपूर्ति के उपायों पर प्रकाश डाला।
रूपवर्षा दिल्लीवार ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में विशेष न्यायालय के गठन, सीआरपीसी की धारा 173 एवं बीएनएसएस की धारा 193 के अंतर्गत 60 दिवस के भीतर चालान प्रस्तुत करने की अनिवार्यता पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि विवेचक यदि किसी प्रकार के भ्रम में हों, तो चालान प्रस्तुत करने के 10 दिन पूर्व लोक अभियोजकों से संपर्क कर आवश्यक त्रुटि सुधार करा सकते हैं। उन्होंने लैंगिक अपराधों में डीएनए परीक्षण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया पर भी जानकारी दी।
कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) पद्मश्री तंवर, उप पुलिस अधीक्षक (लाइन) चंद्र प्रकाश तिवारी सहित जिले के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
