
- बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी।
- खुद को वकील बताकर 5,38,000/- रुपए की ठगी।
- अपराध कायम होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी।
- आरोपिया से 01 वेगन आर कार, 01 विवो कंपनी का मोबाइल और 1,96,280/- रुपए के सोने-चांदी के बिल जब्त।
दुर्ग । विद्या विहार नेहरू नगर वेस्ट निवासी तृप्ती यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता के नाम पर कातुलबोर्ड में आवासीय भूमि है, जिसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराया जाना था। आरोपिया प्रभा साहू ने खुद को अधिवक्ता बताकर कार्य कराने का भरोसा दिया और 2,00,000/- रुपए नगद व 3,38,000/- रुपए ऑनलाइन प्राप्त कर धोखाधड़ी की।
थाना सुपेला में 12.08.2025 को अपराध क्रमांक 947/2025, धारा 319(2), 318(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपिया को उसी दिन रायपुर स्थित निवास से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
नाम आरोपिया — प्रभा साहू पत्नी राधेश्याम साहू, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम डोमा, भखारा, धमतरी। वर्तमान पता — गोल्फ ग्रीन सेजबहार, ब्लॉक 24, प्लॉट 5, देवेंद्र नगर, रायपुर।