
- मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई
- वैशाली नगर और छावनी थाना क्षेत्रों में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
- तीन आरोपी माननीय न्यायालय में पेश
दुर्ग । मामला इस प्रकार है कि 11.08.2025 को थाना वैशाली नगर क्षेत्र के कैंप-1, 18 नंबर रोड, सुभाष चौक स्थित पान ठेले में राम मोहन साहू (उम्र 55 वर्ष) द्वारा मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर बेचा जा रहा था। कई बार मना करने के बाद भी वह इस कार्य को जारी रखे हुए था, जिससे आमजन में आक्रोश था। इस पर आरोपी के विरुद्ध इस्तगाशा क्रमांक 227/2025, धारा 126, 135(3) बीएनएसएस का इस्तगाशा तैयार कर माननीय एसडीएम न्यायालय छावनी को प्रस्तुत किया गया।
इसी प्रकार 12.08.2025 को थाना छावनी क्षेत्र के सरकुलर मार्केट, भिलाई में गोगो पेपर बेचने की शिकायत पर विवाद और गाली-गलौज की स्थिति बनी। गोगो पेपर बेचने से बच्चों में बुरी आदतें फैलने की आशंका के चलते लोगों को समझाइश दी गई। इस मामले में आरोपी भूपेंद्र साहू (उम्र 38 वर्ष) और संजय कुमार मेहर (उम्र 54 वर्ष) के खिलाफ धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी:
- राम मोहन साहू, उम्र 55 वर्ष, कैंप-1 भिलाई
- भूपेंद्र साहू, उम्र 38 वर्ष, कैंप-2 भिलाई
- संजय कुमार मेहर, उम्र 54 वर्ष, कैंप-1 भिलाई