
दुर्ग, । अभिजीत सिंह कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की अध्यक्षता में ऋण उप समिति की बैठक विगत 09 मई 2025 को सम्पन्न हुई। बैठक में संचालक सदस्य श्री अवधेश मिश्रा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग, विकास साहू सहायक संचालक कृषि जिला दुर्ग एवं सचिव के रुप में एस. के. जोशी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग उपस्थित थे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार बैठक में कुल 322 ऋण प्रकरणों का राशि 389.20 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया। जिसमें फसल ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 से 2027-28 कुल 33 समितियों के लिए राशि 38227.41 लाख, गन्ना फसल ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 से 2027-28 के अंतर्गत 49 प्रकरणों में राशि 81.93 लाख, उद्यानिकी फसल केला ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के 2 प्रकरणों में राशि 7.28 लाख, उद्यानिकी फसल टमाटर ऋण केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 अंतर्गत 08 प्रकरणों में राशि 4.34 लाख स्वीकृत की गई है।
गौपालन हेतु केसीसी साख सीसा वर्ष 2025-26 के लिए नवीन के 54 प्रकरणों में राशि 97.70 लाख एवं नवीनीकरण के 129 प्रकरणों में 209.94 लाख, मत्स्य पालन हेतु केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण के 03 प्रकरणों में 5.10 लाख, बकरीपालन हेतु नवीन केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के 02 प्रकरणों में राशि 3.00 लाख तथा नवीनीकरण के 01 प्रकरण में 2.20 लाख, कुक्कुट पालन हेतु केसीसी साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण के 02 प्रकरणों में राशि 4.40 लाख एवं नवीन कुक्कुट पालन हेतु 01 प्रकरण में 3.00 लाख रुपए मध्यकालीन व्यक्तिगत ऋण के 7 प्रकरण में राशि 55.50 लाख, कर्मचारी आवास ऋण अंतर्गत 01 प्रकरण में राशि 19.00 लाख, कुक्कुट पालन नगद साख सीमा वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण अंतर्गत 02 प्रकरण में राशि 20.00 लाख, गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत नगद साख सीमा नवीन के 2 प्रकरणों में राशि 10.00 लाख, गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत नगद साख सीमा पुनः स्वीकृति 08 प्रकरणों में राशि 40.00 लाख, गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत नगद साख सीमा नवीनीकरण के 20 प्रकरणों में राशि 100.00 लाख, स्वयं सहायता समूह ऋण स्वीकृति पश्चात पुष्टि हेतु 4 प्रकरणों में राशि 3.70 लाख, स्वयं सहायता समूह ऋण स्वीकृति हेतु 8 प्रकरणों में राशि 19.50 लाख, स्वयं सहायता समूह एन.आर.एल.एम. अंतर्गत 1 प्रकरण में राशि 2.50 लाख, दीर्घावधि ट्रेक्टर ऋण अंतर्गत 01 प्रकरण में राशि 4.00 लाख की स्वीकृति दिया गया है। बैठक में बैंक अधिकारी कुसुम ठाकुर अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक एवं एस.पी. वाहने शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।