
दुर्ग । भिलाई । डिजीटल अरेस्ट के नाम पर 49 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
प्रार्थी इन्द्र प्रकाश कश्यप ने थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से ट्राई, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की गई है। आरोपी ने प्रार्थी को 05 दिनों तक डिजीटल अरेस्ट के झांसे में रखकर 49 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बैंक खाते में रजिस्टर्ड सिम व मोबाइल फोन बरामद किया गया है।
पुलिस ने लोगों को सचेत किया है कि डिजीटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। यदि अंजान मोबाइल फोन से ट्राई, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की जाती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी बापू श्रीधर भराड़ को गिरफ्तार किया है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र का निवासी है। आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) बीएनएस व 66 डी आई.टी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अज्ञात मोबाइल नंबरों व ई-मेल के माध्यम से व्हाट्अप कॉल, मैसेज, भ्रामक नोटिस, यूआरएल लिंक आने पर धोखाधड़ी से बचने हेतु तुरंत (link unavailable) के पोर्टल पर जाकर उसे ब्लॉक करावें।