सुलह बैठक के दौरान चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार


दुर्ग। पूर्व विवाद को लेकर सुलह चर्चा के दौरान धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को जामुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना झण्डा चौक कुरूद की है, जहां मारपीट और प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बटनदार चाकू और स्टील पाइप जब्त किया है।
पुलिस के मुताबिक, 22 फरवरी 2026 की रात करीब 8:30 बजे कामेश्वर निषाद अपने साथियों एवन साहू, गोविन्द साहू, नरेन्द्र साहू और भुनेष निषाद के साथ झण्डा चौक कुरूद में कार में बैठा था। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर सुलह चर्चा चल रही थी। आरोप है कि खिलेश वर्मा उर्फ सन्नी ने अचानक स्टील पाइप से मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे एवन साहू के सिर पर भी पाइप से वार किया गया।
इसके बाद आरोपी ने गोविन्द साहू को जान से मारने की धमकी देते हुए बटनदार चाकू से पीठ, रीढ़ के पास, दाहिने कांख के नीचे और चेहरे पर हमला कर दिया। शिकायत पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 124/2026 धारा 296, 351(3), 115(2), 118(2) बीएनएस तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित घेराबंदी कर आरोपी खिलेश वर्मा उर्फ सन्नी, निवासी कुरूद, जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार की। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
जप्त सामग्री:

° एक धारदार हथियार (बटनदार चाकू)
° एक स्टील पाइप

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