सड़क सुरक्षा माह में स्कूल बसों की सघन जांच, 10 बसों पर कार्रवाई




दुर्ग

सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया।


यह जांच शिविर पुलिस ग्राउंड, सेक्टर-06 भिलाई में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के 06 शैक्षणिक संस्थानों की कुल 46/49 स्कूल बसों की जांच की गई। जांच का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करना रहा।
जांच के दौरान बसों के रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स तथा वाहन चालकों के लाइसेंस की जांच की गई। इसके साथ ही वाहनों की मैकेनिकल फिटनेस जैसे हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, बैक लाइट, स्टीयरिंग, टायर, क्लच, एक्सीलेरेटर, सीट, हॉर्न, वाइपर एवं आगे-पीछे रिफ्लेक्टर की स्थिति का निरीक्षण किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के मापदंडों के अनुरूप स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, प्रेशर हॉर्न, आपातकालीन खिड़की, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर तथा बस के आगे-पीछे “स्कूल बस” लिखा होना भी जांचा गया।
जांच में 10 स्कूल बसों में खामियां पाई गईं, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान करते हुए कुल 3000 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। संबंधित बस संचालकों को खामियां दूर करने के बाद ही बस संचालन के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, चालकों एवं परिचालकों की स्वास्थ्य जांच भी की गई, जिसमें आंखों की जांच के दौरान 05 चालकों में दृष्टि संबंधी समस्या पाई गई। उन्हें चश्मा लगाने अथवा चश्मे का नंबर बढ़ाने के लिए समझाइश दी गई।
जो स्कूल बसें आज शिविर में जांच के लिए उपस्थित नहीं हुईं, उन्हें परिवहन के दौरान सड़क पर रोककर जांच की जाएगी।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की जांच एवं कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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