
• थाना सुपेला पुलिस की कार्यवाही
• मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की थी आत्महत्या
• सास-ससुर को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
दुर्ग । थाना सुपेला (स्मृति नगर) क्षेत्र के मर्ग क्रमांक 110/2025, धारा 194 बीएनएसएस के तहत मृतिका तरन्नुम खोखर पति शाहरूख खोखर उम्र 26 वर्ष, निवासी कृष्णा ग्रांड सिटी के सामने, शीतला कॉलोनी, कोहका चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला के आत्महत्या प्रकरण की जांच में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है।
जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016 में मृतिका का विवाह सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के बाद से ही मृतिका को उसके ससुराल पक्ष — ससुर सकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर एवं जेठानी बुसरा खोखर — द्वारा छोटी-छोटी बातों पर विवाद, झगड़ा कर प्रताड़ित किया जाता था।
करीब तीन वर्ष पूर्व ससुराल पक्ष द्वारा मृतिका के पति शाहरूख खोखर के लिए मोबाइल दुकान खोलने के नाम पर लगभग 30 से 35 लाख रुपये का लोन लिया गया था। उक्त लोन की किस्तें समय पर न चुकाने पर ससुराल पक्ष द्वारा मृतिका को लगातार ताने देकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
इन परिस्थितियों से परेशान होकर मृतिका ने दिनांक 22.09.2025 को रात लगभग 8:45 बजे अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
प्रकरण में मृतिका के पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1187/2025, धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सकील खोखर एवं शहनाज खोखर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी —
- सकील खोखर पिता युबराती खोखर, उम्र 55 वर्ष
- शहनाज खोखर पति सकील खोखर, उम्र 54 वर्ष
कार्यवाही में योगदानकर्ता अधिकारीगण —
निरीक्षक विजय कुमार यादव,
उनि चितराम ठाकुर,
सउनि मोतिराम खुरसे,
आर. धर्मेन्द्र सूर्यवंशी,
आर. प्रीतम हरीवंश।
इनका इस कार्यवाही में सराहनीय योगदान रहा।