
- पूर्व में गिरफ्तार आरोपी से 7,200 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त होने के मामले में कार्रवाई
- आरोपी को सप्लाई का भुगतान गूगल पे क्यूआर कोड के जरिए मिलता था
- घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और बैंक पासबुक जप्त
दुर्ग । दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर सूचना पर महमरा मोड़, पप्पू होटल के सामने, ग्राम महमरा में आरोपी अंकित सिंह राजपूत (उम्र 28 वर्ष, निवासी चिखली, राजनांदगांव) की एक्टिवा वाहन की डिक्की से प्रतिबंधित नशीली दवाई अल्प्राजोलम टैबलेट 7,200 नग, कीमत ₹17,828, बरामद की गई थी। आरोपी को धारा 22, 8A(सी), 27(क) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।
जांच के दौरान आरोपी को प्रतिबंधित दवाई सप्लाई करने वाली चैन की पतासाजी की गई। इस दौरान पता चला कि मुंबई, महाराष्ट्र स्थित कंपनी MAXTOUCH LIFE SCIENCE LLP के कर्मचारी जय राठौर और मनीष कुमावत इस सप्लाई में शामिल थे। न्यायालय से सर्च वारंट जारी कर पुलिस एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम मुंबई पहुंची, लेकिन कंपनी के पास प्रतिबंधित दवाई संग्रहण या विक्रय का साक्ष्य नहीं मिला।
इसके बाद आरोपी मनीष कुमावत को कंपनी से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि अंकित सिंह राजपूत को दवाई की सप्लाई जय राठौर करता था और भुगतान उसके गूगल पे क्यूआर कोड से लिया जाता था, जिसके बदले उसे ₹2,000 कमीशन मिलता था। आरोपी से घटना में प्रयुक्त वनप्लस मोबाइल (कीमत ₹20,000) और बैंक पासबुक जप्त की गई।
मनीष कुमावत (उम्र 28 वर्ष, निवासी ए/103 मात्रुछाया अपार्टमेंट, तुलिंज रोड, नालासोपारा ईस्ट, वैसई, जिला पालघर, महाराष्ट्र) को दिनांक 09/08/2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में फरार आरोपी जय राठौर की तलाश जारी है।