
- आरोपी पूर्व में भी कर्जा एक्ट के मामले में गिरफ्तार हो चुका है
- मारपीट और अवैध उगाही का आदतन आरोपी
- भिलाई नगर और तिल्दा नेवरा में अलग-अलग एक्सीडेंट में दो व्यक्तियों की मौत कर चुका है
दुर्ग । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मर्ग जांच के दौरान पंचान व परिजनों से पूछताछ में पता चला कि मृतक सुरेंद्र साहू (उम्र 40 वर्ष, निवासी न्यू पुलिस लाइन, दुर्ग) ने आरोपी हरिश कुमार मिश्रा (राशन दुकान संचालक) से 10 लाख रुपये उधार लिए थे, जिन्हें मृतक ने पूरा वापस कर दिया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार मूलधन और ब्याज की राशि को लेकर मृतक से मोबाइल के माध्यम से पैसे मांगकर प्रताड़ित करता था।
घटना वाले दिन भी आरोपी ने मृतक को लगातार फोन कर प्रताड़ित किया, जिससे परेशान होकर मृतक ने आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच में धारा 108 बीएनएस और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
कायमी के बाद थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। जांच में पता चला कि आरोपी पूर्व में भी 2017 में थाना भिलाई भट्ठी में कर्जा एक्ट और अवैध उगाही के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, 1998 और 2007 में दो मारपीट के मामलों में भी गिरफ्तार हुआ था, तथा भिलाई नगर और तिल्दा नेवरा में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो व्यक्तियों की मौत का कारण भी बन चुका है। इसके अलावा दुर्ग, भिलाई और रायपुर के थानों में अन्य अपराध भी दर्ज हैं।
आरोपी के पास से कर्ज लेन-देन संबंधी डायरी जप्त की गई। पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी हरिश मिश्रा (उम्र 49 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 18 बी, सड़क एवेन्यू सी सेक्टर 1, भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग) को आज 10.08.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।