
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया है। यह अधिकार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
किन जिलों के कलेक्टरों को मिला अधिकार?
यह अधिकार निम्नलिखित जिलों के कलेक्टरों को प्रदान किया गया है ¹:
- बस्तर क्षेत्र: जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव
- मध्य क्षेत्र: रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी
- उत्तर क्षेत्र: सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
- अन्य जिले: रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर (एम.सी.बी.), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती
इन जिलों के कलेक्टर अब NSA के तहत कार्रवाई कर सकेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकेंगे।