
भिलाई। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित जीई रोड पर चंद्रा-मौर्या चौक के पास बने चौहान स्टेट के संचालक पर पुलिस ने गंभीर लापरवाही के चलते एक युवक की मौत का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के आधार पर की गई, जिसमें सामने आया कि लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं किया गया था और सुरक्षा संकेतों की भी घोर अनदेखी की गई थी।
घटना दिनांक 29 अप्रैल की है, जब डुंडेरा गांव निवासी राजा बांधे (पिता–फगुवा राम बांधे, उम्र 29 वर्ष) चौहान स्टेट के तीसरे माले पर किसी कार्य से आया हुआ था। नीचे जाने के लिए वह लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुला होने के कारण उसे लगा कि लिफ्ट मौजूद है, लेकिन दरअसल लिफ्ट नीचे के तल पर थी। जैसे ही राजा बांधे ने भीतर कदम रखा, वह सीधे लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गया। गिरने से उसकी जांघों के बीच गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लिफ्ट की नियमित मेंटेनेंस नहीं कराई गई थी और न ही तीसरे माले पर किसी तरह की चेतावनी या संकेतक बोर्ड लगाया गया था। इससे यह साबित हुआ कि भवन संचालक की लापरवाही ही हादसे की मुख्य वजह रही।
इन तथ्यों के आधार पर सुपेला पुलिस ने चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस के तहत गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।
यह मामला शहरी इलाकों में बढ़ रही भवन सुरक्षा संबंधी लापरवाहियों को लेकर एक गंभीर चेतावनी है।