
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही सबसे महत्वपूर्ण होती है और वह किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। यह फैसला निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपी की याचिका पर सुनाया गया।
मामला
यह मामला 3 अप्रैल 2022 को कोरबा जिले में सामने आया था, जहां एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत तक कारावास की सजा सुनाई थी।