
जामुल पुलिस की सक्रियता से सनसनीखेज अपहरण का पर्दाफाश, मंगेतर को बेमेतरा ले जाकर की गई मारपीट
दुर्ग । दिनांक 18.03.2025 की रात करीब 10:30 बजे, प्रार्थी भूपेन्द्र यादव निवासी मंगल बाजार छावनी अपने दोस्त टोकेश साहू के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ही वे बोगदा पुलिया के पास पहुंचे, तभी एक कार में सवार 3-4 युवकों ने मोटरसाइकिल को रोककर टोकेश साहू से गाली-गलौच करते हुए लात-घूंसे और डंडे से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जबरदस्ती टोकेश साहू को कार में बैठाकर अपहरण कर लिया गया और बेमेतरा ले जाया गया। मौका पाकर टोकेश वहां से फरार हो गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई:
प्रार्थी की शिकायत पर थाना जामुल में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।
प्रेम-प्रसंग बना अपहरण की वजह:
जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी दुर्गेश साहू, पीड़ित टोकेश साहू की मंगेतर हेम कुमारी साहू उर्फ हेमा से प्रेम करता था। हेम कुमारी ने अपनी शादी और मंगेतर की जानकारी दुर्गेश को दी, जिसके बाद दुर्गेश ने अपने साथी अमित वर्मा उर्फ राजा और बंटी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। तीनों आरोपी नागपुर से क्रेटा कार में जामुल पहुंचे और घटना को अंजाम दिया।
आरोपियों की गिरफ्तारी:
तकनीकी जानकारी और हुलिए के आधार पर आरोपियों को नागपुर (महाराष्ट्र) से पकड़ा गया।
गिरफ्तार आरोपी निम्न हैं:
- दुर्गेश साहू (22 वर्ष), निवासी कौगिया कला, जिला बेमेतरा
- अमित वर्मा उर्फ राजा (23 वर्ष), निवासी ग्राम डूंडा, जिला बेमेतरा
- हेम कुमारी साहू उर्फ हेमा (25 वर्ष), निवासी ग्राम दनिया गंडई, जिला खैरागढ़
तीनों आरोपियों को दिनांक 20.04.2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
प्रमुख योगदान:
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय, सउनि महफूज खान, सउनि राजेश साहू, आरक्षक चन्द्रभान सिंह एवं आरक्षक पंकज पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।
पंजीबद्ध अपराध विवरण:
- अपराध क्रमांक: 145/2025
- धारा: 296, 115(2), 140(2), 61(2)(क), 3(5) बीएनएस