
भिलाईनगर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बेरोजगार लोगो को रोजगार प्रदान करने के लिए गुमटी प्रदान की गई थी। जिसमें उन्हे प्रतिमाह किराया जमा करना था, परन्तु उनके द्वारा दुकान किराया एवं समेकित कर जमा नहीं किया जा रहा है। उनसे दुकान किराया एवं समेकित कर जमा करने के लिए नगर निगम भिलाई द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। जो दुकानदार नहीं मिल रहे है, उनके दुकान के सामने नोटिस चस्पा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हितग्राहियो को जो भी दुकान आबंटित किया गया है, उसकी माह अनुसार बकाया राशि जमा करना अनिवार्य है। आज प्रियदर्शिनी परिसर के दुकानों में दुकान किराया एवं समेकित कर जमा करने के लिए नोटिस प्रदान किया गया है। निगम के कर्मचारी उन्हे जाकर समझा रहे थे कि अपनी किस्त की राशि तत्काल जमा कर दें। अन्यथा नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदन की होगी, साथ ही आबंटन भी निरस्त हो सकता है।
जो आबंटिती पैसा जमा कर देगे, उन्हे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं वर्तमान समय का 1 नग फोटो जमा करना होगा। इससे उनके नाम का आनलाईन आई.डी. जनरेट हो जाएगा। जिससे उनको एक प्रमाणिकता मिलेगी, भविष्य में उसी आधार पर अपना व्यापार और आगे बढ़ा सकेगें। शासन की यह एक महत्वकांक्षी योजना है, सबको लाभ लेना चाहिए।
