
बिलासपुर । महादेव सट्टा एप मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस मामले में आरोप है कि इस एप के जरिए देशभर में अवैध सट्टेबाजी चलाई जा रही थी और आरोपी कारोबारी और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों से भारी रकम ठगते थे।
कोर्ट ने यह माना कि इतने बड़े आर्थिक अपराध और जनता के साथ किए गए इस धोखे में जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता। जमानत के लिए याचिकाएं लगाने वालों में नितिन तिबरेवाल, सूरज चोखानी, अमित अग्रवाल और गिरीश तलरेजा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं।
हाईकोर्ट की जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से यह सवाल और गहरा हो गया है कि इस मामले के पीछे और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और क्या आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होंगे?