रायपुर । छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं।
नई गाइडलाइन के मुताबिक:
- कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
- उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।
- डीजे संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
यह निर्णय उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त आदेश दिए गए थे। जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।

