कूरियर और ई-कॉमर्स से नशीले पदार्थ व घातक हथियारों की सप्लाई रोकने दुर्ग पुलिस की सख्ती, संचालकों को जारी किए गए कड़े निर्देश


दुर्ग, 22 जून 2026। कूरियर एवं ई-कॉमर्स माध्यमों से प्रतिबंधित नशीली सामग्री और घातक हथियारों की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से सोमवार को कंट्रोल रूम सेक्टर-06, दुर्ग में दुर्ग पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में कूरियर कंपनियों के संचालकों और प्रतिनिधियों को सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
बैठक में पार्सल बुकिंग के दौरान प्रेषक, प्राप्तकर्ता और बुकिंग कराने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेने और उसका रजिस्टर में संधारण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी पार्सल बुकिंग केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम एक माह तक फुटेज सुरक्षित रखने को कहा गया।
पुलिस ने निर्देशित किया कि किसी भी संदिग्ध पार्सल की जानकारी तत्काल संबंधित थाना पुलिस को दी जाए। यदि किसी पार्सल में प्रतिबंधित नशीली औषधि या मादक पदार्थ होने की आशंका हो तो इसकी सूचना तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को भी दी जाए।


बैठक में औषधियों से संबंधित पार्सलों के लिए अलग रजिस्टर संधारित करने, जिसमें भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का पूरा विवरण दर्ज हो, तथा ऐसे पार्सलों की बुकिंग में यथासंभव ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया।
कूरियर सेवाओं के माध्यम से अवैध गतिविधियों की रोकथाम, सुरक्षा उपायों और वैधानिक दायित्वों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक संचालक संजय सिंह, औषधि निरीक्षक विष्णु प्रसाद साहू, गायत्री पटेल, जागेश्वरी साहू सहित विभिन्न कूरियर कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
दुर्ग पुलिस ने सभी कूरियर सेवा संचालकों, ई-कॉमर्स कंपनियों और नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध पार्सल, प्रतिबंधित नशीली सामग्री अथवा अवैध वस्तुओं के परिवहन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखी जा सके।

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