
➡️ डीजे संचालकों द्वारा तेज आवाज में बजाए जा रहे डीजे पर कार्रवाई
➡️ 04 डीजे वाहन, 01 लाईट ट्रस्ट सेट जप्त
➡️ कोलाहल अधिनियम एवं धारा 285 बीएनएस के तहत कार्रवाई
दुर्ग । दुर्ग पुलिस द्वारा डीजे संचालकों की बैठक लेकर आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ डीजे संचालकों द्वारा नियमों का पालन न करते हुए गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अपने वाहनों में साउंड सेटअप लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे थे।
इस पर पुलिस ने कुल 04 डीजे संचालकों तथा आम रास्ते पर लाईट ट्रस्ट सेट लगाकर आवागमन बाधित करने वाले संचालक एवं गणेशोत्सव समिति सदस्य के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम तथा धारा 285 बीएनएस के तहत कार्रवाई की।

थाना मोहन नगर क्षेत्र में —
- दुर्गा चौक शंकर नगर दुर्ग में वाहन क्रमांक CG/07/JB/9813 पर चालक विकांत यादव उर्फ विक्की,
- मानस भवन शक्ति नगर दुर्ग में वाहन क्रमांक CG/07/8996 पर चालक गजेन्द्र देवांगन द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई।

थाना सुपेला क्षेत्र में —
- रावण भाठा सुपेला में शेख जिशान द्वारा वाहन क्रमांक CG/07/CU/4723 में तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई।
थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में —
- सुराना कॉलेज के सामने वाहन क्रमांक MH/35/AJ/1448 पर पवन राहंगडाले द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई।
- सुराना कॉलेज चौक रूमी बाबा द्वार के सामने आम रोड पर लाईट ट्रस्ट सेट लगाने से आमजन को परेशानी होने पर संचालक मुस्कान मित्तल एवं काल रात्रि गणेशोत्सव समिति सदस्य आफताब कुरैशी के विरुद्ध धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा लाईट ट्रस्ट सेट जप्त किया गया।
कुल 04 डीजे संचालक, 01 लाईट ट्रस्ट सेट संचालक एवं समिति सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
