डीएमके सांसद पर ईडी का बड़ा एक्शन: 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया

फेमा उल्लंघन मामले में जुर्माना

नई दिल्ली। डीएमके के सांसद एस जगतारचकन और उनके परिवार के सदस्यों पर विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन (FEMA) से संबंधित एक मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

संपत्तियों की जब्ती

सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियां 26 अगस्त को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जारी एक न्यायनिर्णयन आदेश के बाद जब्त कर ली गई हैं।

जांच और जब्ती

फेमा जांच शुरू की गई थी जिसमें सांसद, तमिलनाडु के एक व्यवसायी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ जांच की गई। इस जांच के परिणामस्वरूप 11 सितंबर, 2020 को फेमा की धारा 37ए के तहत सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के लिए जब्ती आदेश पारित किया गया।

जुर्माने की राशि

फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया था और 26/08/2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *