
रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 26 अगस्त 2024 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी विभाग के आदेश के मुख्य बिंदु:
- 26 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल।
- गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर सख्त रोक रहेगी।
- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
- सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।
- अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।