
गोविंदा चौहान l भिलाई l पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एफटीएससी) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने आरोपी सुरेश उर्फ बोटू को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पिछले साल 14 मार्च को सुपेला थाने में पीड़िता के परिजनों ने अपराध दर्ज कराया था। पीड़िता की मां ने बताया कि 8 मार्च की रात घर के लोग साथ खाना खाकर सोने चले गए। उसकी 16 वर्षीय बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। रात करीब 12 बजे अचानक बेटी के कमरे से चीखने पुकारने की आवाज आई। परिवार के लोग उसके कमरे की ओर दौड़े, तो आरोपी सुरेश उर्फ बोटू उसकी बेटी का मुंह दबाकर खड़ा था।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।