कोंडागांव डॉक्टर हत्याकांड: हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील खारिज की, आजीवन कारावास की सजा बरकरार

कोंडागांव में डॉक्टर की हत्या और लूटपाट के मामले में आरोपियों की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। डॉक्टर ओ पी पारख की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

आरोपी अजय उर्फ भानु वर्मा और मोहसिन अली ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। इस मामले में आरोपियों ने डॉक्टर की हत्या कर लूटपाट की थी और उनके रिश्तेदार को घायल कर दिया था।

11 फरवरी 2013 की रात को डॉक्टर ओ पी पारख की उनके क्लिनिक में हत्या कर दी गई थी और उनके रिश्तेदार मनोज सुराणा को घायल कर दिया गया था। आरोपियों ने लूटपाट भी की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों की सजा बरकरार रहेगी।

कोंडागांव सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 449 में आजीवन, 392 में 10 वर्ष, 302 में आजीवन और 324/34 में 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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