जमीन धोखाधड़ी के मामले में फांसी दुर्ग पंजीयन कार्यालय की सब रजिस्ट्रार , दस्तावेज लेखक समेत 5 पर एफआईआर

गोविन्द चौहान । दुर्ग l जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने पंजीयन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार और दस्तावेज लेखक समेत 5 लोगों के खिलाफ थाना दुर्ग कोतवाली पुलिस ने धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों ने महिला को लोन दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद उन दस्तावेजों के बदले जमीन बिक्री के कागजात बनाकर उसका अंगूठा लगवा दिया। 15 दिन पहले जमीन का नामांतरण दूसरे के नाम होने की जानकारी मिलने पर महिला को आरोपियों के षड़यंत्र की जानकारी मिली। इस पर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी।
पुलिस ने बताया कि ग्राम चारभाठा पाटन निवासी पुनबाई (70वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थिया के मुताबिक वह पढ़ी लिखी नहीं और बीमार भी रहती है। उसके नाम पर ग्राम चारभाठा में 2.25 एकड़ कृषि भूमि है। भूमि के एवज में राज्य ग्रामीण बैंक जामगांव से लोन लिया था, जिसको पटाने के लिए जमीन का एक हिस्सा बेचना की तैयारी कर रही थी। इस बीच खुद को जमीन दलाल बताने वाले व्यक्ति से संपर्क हुआ। उस पर विश्वास कर अपनी ऋण पुस्तिका उसे दे दी। आरोपी ने उसकी 2.25 एकड़ भूमि में से 0.22 हेक्टेयर 55 डिसमिल को 24 लाख 32 हजार रुपए में सौदा कर बिक्री के लिए 9 जुलाई को हस्ताक्षर कराए। 10 जुलाई को बिना जानकारी के आरोपी आरोपी अर्थ सिटी कॉलोनी निवासी गुरुकेवल प्रकाश साहेब, दस्तावेज लेखक पारस कुमार गुप्ता, अम्लेश्वर निवासी केदार यादव, सब रजिस्ट्रार दीपाली राजपूत और जय सांई ने पूरी जमीन बेच दी। जबकि एक हिस्से के लिए तय 24.32 लाख की रकम में से 5 लाख उसके पास पहुंचे और शेष रकम का चेक बाउंस हो गया। इस बीच 2 अगस्त को जानकारी हुई कि पंजीयन कार्यालय के लोगों ने मिलकर उसकी जमीन का गुरुकेवल प्रकाश साहेब के नाम नामांतरण कर दिया।

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