
गोविंदा चौहान l दुर्ग l घर के सामने शराब पी रहे आरोपी को युवक ने टोक दिया। इस पर आरोपी ने युवक को दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम की अदालत ने आरोपी संजय उर्फ संजू यादव को 7 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2022 की रात प्रार्थी दीपक उर्फ लक्की राजपूत ने रात मोहन नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात करीब 10.30 बजे वह अपने साथी धीरज कटझोरी के साथ विवाह समारोह में शामिल होकर आदित्य नगर अपने घर लौट रहा था। उस दौरान आरोपी संजू यादव अपने एक साथी के साथ उसके साथ घर के सामने शराब पी रहा था। इस पर उसने संजू को शराब पीने से मना कर उसे अपने घर जाने के लिए कहा। इस पर संजू दुर्गेश्वर मंदिर के पास पहुंचा और अपने पास रखे चाकू को दिखाकर गाली-गलौज करने लगा। तभी तुषार उर्फ विक्की मलिक अपने घर से बाहर निकला। उसने संजू से घटनाक्रम के बारे में पूछने लगा। इस पर आरोपी संजू ने तुषार से गाली-गलौज शुरू कर दी। इस बीच उशकी हत्या की नीयत से चाकू से उसकी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होकर तुषार जमीन पर गिर पड़ा। आरोपियों के बाद तुषार को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। प्रकरण में पुलिस के चार्जशीट दायर करने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ है, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी संजू यादव पर दोष सिद्ध करने में सफल रहा।