स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चार अस्पतालों में लगाया ताला: बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे

गोविंदा चौहान l भिलाई l दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चार अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिनमें से तीन बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित पाए गए। एक अस्पताल के पास पर्यावरण की एनओसी नहीं थी। सभी अस्पतालों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

निरीक्षण के दौरान, टीम ने पाया कि ओम क्लिनिक और भाटिया डेंटल हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी लैब बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। जैमिनी हॉस्पिटल में फीमेल वार्ड में मेल मरीज एडमिट किए गए थे और आयुष्मान एवं अन्य सुविधाओं की कमियां पाई गईं। केयर हॉस्पिटल बिना पर्यावरण एनओसी के संचालित हो रहा था।

नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि दुर्ग में कुछ चिकित्सा संस्थान निर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर उनकी टीम ने सोमवार को निरीक्षण किया और अव्यवस्था पाई गई।

निरीक्षण के दौरान, टीम ने पाया कि:

  • ओम क्लिनिक और भाटिया डेंटल हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी लैब बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहे थे।
  • जैमिनी हॉस्पिटल में फीमेल वार्ड में मेल मरीज एडमिट किए गए थे और आयुष्मान एवं अन्य सुविधाओं की कमियां पाई गईं।
  • केयर हॉस्पिटल बिना पर्यावरण एनओसी के संचालित हो रहा था।

सभी अस्पतालों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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