गोविन्दा चौहान । खुलेआम घूम रहे जिला बदर का आरोपी को सूचना मिलने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14,15 के तहत जुर्म दर्ज किया है। सुपेला टीआई राजेश मश्रिा ने बताया कि 22 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर वार्ड 16 इंदिरा नगर सुपेला निवासी तारकेश्वर को हाल ही में जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जो सुपेला क्षेत्र में घूमते पाया गया। पुलिस की टीम मछली मार्केट सुपेला पहुंची। जहां तारकेश्वर सामान खरीदते दिखा। तारकेश्वर पुलिस को देख भागने लगा लेकिन उसे घेराबंदी पकड़ा गया। पुलिस ने तारकेश्वर को बताया कि उसके खिलाफ जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ने जिला बदर की कार्रवाई की है। तब तारकेश्वर कहने लगा की जिला दण्डाधिकारी के आदेश को नहीं मानता। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टीआई ने बताया कि आरोपी सुपेला थाना क्षेत्र का आदतन बदमाश है। जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि आरोपी तारकेश्वर को न्यायालय से जमानत मिल गई है।
