नई पदस्थापना में कार्यभार न संभालने पर सहायक शिक्षक निलंबित


बलरामपुर।
युक्तियुक्तकरण 2025 के तहत अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना के लिए 4 जून 2025 को जिला स्तरीय ओपन काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इस काउंसलिंग में शासकीय प्राथमिक शाला अमदरी के सहायक शिक्षक (एल.बी.) सुखदेव राम बेक उपस्थित हुए थे और उनकी सहमति के आधार पर उन्हें शासकीय प्राथमिक शाला औराझरिया, विकासखंड रामचंद्रपुर में पदस्थ किया गया था।
पदस्थापना आदेश जारी होने के बावजूद सहायक शिक्षक सुखदेव राम बेक ने निर्धारित समय-सीमा में नई पदस्थापना शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। आज दिनांक तक उनके द्वारा कार्यभार नहीं संभाले जाने के कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और शाला के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।
जिला शिक्षा विभाग ने इसे शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक सुखदेव राम बेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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