
- पीड़ित से उधारी चुकाने के बाद भी धमकी और वसूली का दबाव
- मकान और कृषि भूमि के दस्तावेज लेकर डराता था आरोपी
- आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
दुर्ग — प्रार्थी नागेश्वर प्रसाद चंद्रा (42 वर्ष), निवासी शीतला नगर, बोरसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रायपुर निवासी शब्बीर जैदी ने वर्ष 2024 में उसे 1,44,400 रुपये ब्याज पर उधार दिए थे। प्रार्थी ने ब्याज सहित 1,64,800 रुपये लौटा दिए, लेकिन आरोपी ने लिया हुआ ब्लैंक चेक पर 25 लाख रुपये भरकर अवैध वसूली का प्रयास किया और अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा।
आरोपी ने पीड़ित के मकान रजिस्ट्री की कॉपी और पैतृक कृषि भूमि का बी-1 दस्तावेज अपने पास रखा था। 27 जुलाई 2025 को वह पीड़ित के घर पहुंचकर रकम न देने पर पीड़ित और उसके बच्चों को उठा लेने की धमकी दी तथा गुढ़ियारी रायपुर बुलाकर वीडियो बनाते हुए दबाव डाला।
थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 278/2025, धारा 308(2),(5), 351(2) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा-4 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शब्बीर जैदी (39 वर्ष) निवासी आकाश गैस गोदाम के पास, गुढ़ियारी, रायपुर को 10 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।