छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत युक्तियुक्तकरण के बाद कार्यभार नहीं ग्रहण करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आगामी आदेश तक ऐसे शिक्षकों का वेतन आहरण भी रोका जाएगा।

आदेश की मुख्य बातें:

  • जिन शिक्षकों को नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनका वेतन आहरण आगामी आदेश तक रोका जाएगा।
  • ऐसे शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
  • यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई है।

आदेश के संबंध में जानकारी:

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-24 / 2024 / 20-तीन दिनांक 02.08.2024 एवं दिनांक 28.04.2025 के अनुसार जारी किया गया है। इस आदेश के तहत शालाओं का युक्तियुक्तकरण किये जाने के पश्चात् विभिन्न शालाओं में अतिशेष शिक्षकों का काउंसिलिंग के माध्यम से युक्तियुक्तकरण किया जाकर जिला स्तर संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर पदस्थापना के आदेश जारी किये गये हैं।

आदेश का उद्देश्य:

इस आदेश का उद्देश्य शिक्षकों को नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के लिए सुनिश्चित करना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ¹

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