रायपुर मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.62 लाख की ठगी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

भिलाई । प्रार्थी कृपाराम रवानी, उम्र 70 वर्ष, निवासी बीएम वाय चरोदा, संगम चौक थाना पुरानी भिलाई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके बेटे को रायपुर मंत्रालय में चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख 62 हजार रुपये की ठगी की गई है
इस शिकायत पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया

जांच के दौरान सामने आया कि अंजली कर्मकार और सुरेश तिवारी नामक आरोपियों ने नौकरी लगाने का झांसा देकर पीड़ित से पैसे लिए थे
दोनों आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है
मामले में तीसरा आरोपी सर्वजीत ग्रेवाल उर्फ पप्पू शर्मा घटना के बाद से फरार चल रहा था

आरोपी की तलाश में थाना पुरानी भिलाई की पेट्रोलिंग टीम और एसीसीयू को निर्देशित किया गया
तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी के परिजनों के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया, जिससे आरोपी की लोकेशन मैत्रीकुंज रिसाली में पाई गई
पुलिस द्वारा मौके पर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पूर्व में अंजली कर्मकार के मकान में अपने परिवार सहित किराए से रहता था
वहीं सुरेश तिवारी भी उसी मकान में किरायेदार था
अंजली और सुरेश ने एक व्यक्ति से नौकरी के नाम पर पैसे लिए थे और आरोपी से चेक मांगा
आरोपी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा चरोदा स्थित अपने खाते का कोरा चेक नंबर 490013005 उन्हें दे दिया, जबकि उसे यह मालूम था कि उसके खाते में पैसे नहीं हैं
उसने बिना हस्ताक्षर किया हुआ चेक जानबूझकर उन्हें दिया

तीनों आरोपियों ने मिलकर रायपुर मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की योजना बनाई और पीड़ित से लाखों रुपये की ठगी की
मामले में आरोपी सर्वजीत ग्रेवाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय जेएमएफसी भिलाई-03 में पेश किया गया

इस संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक सुभाष कुमार साहू, आरक्षक संजय मनहरे क्रमांक 173, आरक्षक ईश्वर भारद्वाज क्रमांक 234 तथा एसीसीयू स्टाफ की उल्लेखनीय भूमिका रही

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