
भिलाई । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध गठित विशेष कार्यबल (STF) द्वारा की जा रही सतत कार्रवाई के तहत 03 जून 2025 को थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत कैंप-02 अमन लकड़ी टाल के पास से एक बांग्लादेशी पुरुष और महिला को गिरफ्तार किया गया।
दोनों आरोपी लगभग 10-12 वर्षों से फर्जी नाम और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। सूचना पर STF और थाना छावनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों से पूछताछ की गई।
पहचान छिपाकर रह रहे पुरुष ने अपना नाम मोहम्मद अली शेख, निवासी दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल बताया, जबकि जांच में उसका वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम राजबाड़िया, झिकारगाछा, जिला जेस्सोर, बांग्लादेश पाया गया। वह वर्ष 2012 में अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा पार कर भारत आया था और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था।
साथ ही महिला ने अपना नाम साथी शेख बताया, जबकि जांच में उसकी पहचान साथी खातून, निवासी निरबासखुला, माटीकुमरा, जिला जेस्सोर, बांग्लादेश के रूप में हुई। वह वर्ष 2014 में अवैध रूप से भारत आई थी और पिछले 7-8 महीनों से कैंप-02 क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही थी।
दोनों के पास से भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक जैसे फर्जी दस्तावेज, साथ ही बांग्लादेशी पासपोर्ट, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि भी बरामद किए गए हैं।
दोनों के विरुद्ध थाना छावनी में अपराध क्रमांक 275/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5), 61 बीएनएस, 14 विदेशी अधिनियम 1946, 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 एवं 3 पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
साथ ही जिन व्यक्तियों ने इन आरोपियों को संरक्षण दिया, दस्तावेज तैयार करने में सहयोग किया या षड्यंत्र में शामिल रहे, उनकी भी पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी –
- मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन, निवासी ग्राम राजबाड़िया, झिकारगाछा, जिला जेस्सोर, बांग्लादेश
- साथी खातून, निवासी निरबासखुला, माटीकुमरा, झिकारगाछा, जिला जेस्सोर, बांग्लादेश
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना छावनी पुलिस और STF की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।