
महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिथौरा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी केके ठाकुर को निलंबित कर दिया है। ठाकुर पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्यहीनता के आरोप लगे थे।
क्या है मामला?
जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ठाकुर ने शासन से मिली ₹16,61,163 की मुआवजा राशि दो वर्षों तक अपने पास रखी, जो शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के फोरलेन सड़क परियोजना में अधिग्रहण के एवज में मिली थी। इसके अलावा, उन्होंने अवकाश स्वीकृत किए बिना ही अनुपस्थिति अवधि का वेतन भी आहरित किया।
नियमों का उल्लंघन
यह पूरा कृत्य छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, कोषालय संहिता, और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया। शासन ने ठाकुर के इस आचरण को गंभीर कदाचार मानते हुए कार्रवाई की है।
निलंबन की शर्तें
निलंबन अवधि में ठाकुर का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद नियत किया गया है। साथ ही, नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस कार्रवाई की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर महासमुंद, संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है।