दुर्ग पुलिस की बड़ी सफलता: शासकीय जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 11 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई नगर। दुर्ग पुलिस ने शासकीय जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कम्प्युटर सिस्टम, कलर प्रिंटर, 03 नग मोबाइल, आधार कार्ड, 02 फर्जी ऋणपुस्तिका एवं अन्य सामग्री बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रार्थिया क्षमा यदू पति अंकित यदू उम्र 32 वर्ष अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा थाना आकर ज्ञापन क0-342/अति०तह0/2023 भिलाई नगर में 21 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार खसरा न0 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर जोन क्रमांक 2 वार्ड न0. 14 बाबादीप सिंह नगर से संबंधित जमीन की आवेदक मुकेश यावने को अनावेदक एन.धन राजु आत्मज एन. नारायण के द्वारा विकप किया गया एवं एन. धन राजु को उक्त जमीन अरविन्द भाई के द्वारा विक्रय किया गया है।

उक्त भूमि अभिलेख अनुसार छावनी स्थित भूमि खसरा न. 01 व 02 है जो उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है। अतिरिक्त तहसीलदार क्षमता यदि की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप040-61/2023 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी हरिशचन्द राठौर द्वारा खसरा कं. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टेयर का छदम व्यक्ति अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव को खड़ा कर फर्जी पहचानकर्ता गवाह तिलकचंद गोंडाने पिता स्व. श्रीराम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो.नं. 9171842310 व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखली जिला राजनांदगांव मो.नं. 8234008198 को खड़ा कर स्वयं के नाम पर पावर आफ अटर्नि लिया।

आरोपियों की पहचान अरविन्द भाई उर्फ पुरूषोत्तम डोंगरे, तिलकचंद गोंडाने, खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे, हरिशचन्द राठौर, संतोष कुमार साहू, दीपक उर्फ दीपू मानिकपुरी, हेमंत सोनवानी, टीकाराम महोबे उर्फ भाउ, संजय शर्मा और कोटवार रांजनांदगाव के रूप में हुई है।

  1. अरविन्द भाई उर्फ पुरूषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. छदम व्यक्ति अरविन्द की जगह पावर आफ अटर्नि देने हेतू उप पंजीयक के सामने खड़ेहोकर फुट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा स्वयं को अरविन्द भाई होना बताया। धारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।
  2. पावर ऑफ अटनिं गवाहन 1. तिलकचंद गौडाने पिता स्व. श्रीराम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास

राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो. नं. 9171842310 व 2. खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो.नं. 8234008198 द्वारा यह जानते हुए भी पुरूषोत्तम अरविन्द भाई नही है बतौर गवाह उप पंजीयक कार्यालय में पहचान गवाह के रूप में किया गया। धारा 120 बी का आरोपी पाया गया।

  1. हरिशचन्द राठौर पिता पुनीराम राठौर उम्र 48 साल पता सेक्टर 02 सडक नं. 03 क्वाटर नं. 8/बी थाना भिलाई भट्ठी जिला दुर्ग मो.नं. 9584944568, 8319952301 द्वारा फर्जी तरीके से यह जानते हुए भी पुरूषोत्तम अरविन्द भाई नहीं है। अरविन्द भाई की नाम की जमीन खसरा कं. कं. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का पावर ऑफ अटनिं पुरूषोत्तम को अरविन्द भाई के जगह खड़ा कर फर्जी लायसेंस संतोष से तैयार कराकर पावर आफ अटर्नि बनाया तथा 50000 रु. प्राप्त कर एन धनराजू तथा संतोष नाथ के बोलने पर उनको रजिस्ट्री किया। प्राप्त 50000 रू. में से पुरुषोत्तम, तिलकचंद गोंडाने व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे को कुल 10000 रू. देना बताता है। पारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।
  2. संतोष कुमार साहू पिता रामचरण साहू उम्र 46 साल पता मकान नं. 211 सडक नं. 05 वार्ड नं. 23 दीपक नगर मालवीय चौक के पास दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग मो.नं. 7803079787 के द्वारा फर्जी लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर एडिड कर अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम का लायसेंस फर्जी तैयार किया। जो उसके मालिक दीपक मानिकपुरी के कहने पर करना बताता है। इसके अलावा कई लोगो के आधार का लायसेंस फर्जी तैयार किये गये है। जिसके एवज में 200 स. प्राप्त किये। हरिश राठौर से अकाउंट में पैसा लिया गया है। धारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया। 5. दीपक उर्फ दीपू मानिकपुरी पिता जागेश्वर दास उम्र 39 साल पता राम मैरिज हाल के पीछे उरला थाना मोहननगर जिला दुर्ग मो.नं. 7000643848 जो दुर्गा कम्प्युब्र के मालिक है जिसके कहने पर संतोष द्वारा फर्जी आधार कार्ड तथा लायसेंस 200 रू. में बनता था। हरिश राठौर से एकाउंट में पैसा लिया गया है। धारा 120बी का आरोपी पाया गया।
  3. हेमन्त सोनवानी पिता राजेन्द्र सोनवानी उम्र 63 साल साकिन एम.डी. 345 बोरसी थाना पदनाभपुर जिला दुर्ग मो.नं. 9826113654 जो फर्जी ऋणपुस्किा हरिश राठौर को टीकाराम मोहबे उर्फ भाउ से मांगवा कर शील संजय शर्मा द्वारा लगायी गयी सील रिकवरी शेष है।
  4. टीकाराम महोबे उर्फ भाउ पिता स्व सोवीन्द राम उम्र 64 साल साकिन जंयति नगर घान मंडी के पीछे दुर्ग मो.नं. 9340522543 द्वारा राजनांदगांव के पास डोगरगांव के कोटवार से फर्जी ऋण पुस्तिका मंगवायी गयी जिसे हेमन्त सोनवानी को दिया।
  5. संजय शर्मा पिता स्व. कन्हैया प्रसाद उम्र 45 साल साकिन मठपारा चंडी मंदिर के पास थाना दुर्ग जिला दुर्ग मो.नं. 9111263690 द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका में शील लगया गया है जो फर्जी शील बनाकर अपने पास रखा है।
  6. कोटवार रांजनांदगाव का पता तलाश जारी है। टीम रवाना किया गया है।
  7. आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलार्थर का पता तलाश जारी है।
  8. आरोपी एन. धनराजू अग्रिम जमानत पर है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

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