छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली के आरोपी मनोज कुमार सोनी की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनोज कुमार सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनोज कुमार सोनी पर मनी लॉन्ड्रिंग और राइस मिलर्स से लेवी वसूली के आरोप हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया ¹।

मनोज कुमार सोनी 2014 से छत्तीसगढ़ सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। उन पर राइस मिलर्स से अवैध वसूली और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जुलाई 2023 में आयकर विभाग ने उनके निवास पर छापा मारा, जहां से 1.05 लाख रुपये नगद, तीन सोने के सिक्के और 1.21 लाख रुपये से अधिक के गहने जब्त किए गए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेज और सबूत स्पष्ट रूप से उनकी संलिप्तता और अपराध में मुख्य भूमिका की ओर इशारा करते हैं। राइस मिलर्स से अवैध वसूली का पैसा कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया था। मनोज कुमार सोनी ने स्वास्थ्य आधार पर नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने स्वास्थ्य संबंधी दलीलों को खारिज कर दिया।

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