छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला: महासमुंद की कनिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी आकांक्षा भारद्वाज की सेवाएं समाप्त।

महासमुंद । महासमुंद में कार्यरत कनिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी आकांक्षा भारद्वाज की सेवाओं को विधि एवं विधायी विभाग ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया है। यह फैसला 14 जनवरी को जारी किया गया है। इससे पहले, आकांक्षा भारद्वाज ने सिंगल बेंच में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर मुकदमा जीतने के बाद पुनः नियुक्ति प्राप्त की थी। उन्हें 3 दिसंबर 2024 को महासमुंद में पदस्थ किया गया था।

गौरतलब है कि आकांक्षा भारद्वाज को सात वर्ष पहले बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर उन्हें सीनियर सिविल जज (2) के पद पर पुनः नियुक्ति दी थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए हैं।

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