
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने निचली अदालत को इस मामले में कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी कार्रवाई न की जाए।
इस मामले में मस्जिद कमेटी ने स्थानीय अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में अपनी दलीलें पेश करनी चाहिए थीं।
सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत नहीं चाहती कि इस बीच कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। उन्हें रिवीजन या 227 याचिका दायर करनी चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। अदालत ने कहा कि हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी न हो।