
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा किया है। अब विधायकों को प्रति किलोमीटर 20 रुपये का भत्ता मिलेगा, जो पहले 10 रुपये था। यह बदलाव छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत किया गया है।
नियम के मुताबिक, यदि किसी विधायक का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उन्हें यह भत्ता दिया जाता है। राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।