नवरात्रि पर्व पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया करें कार्रवाई, एसपी ने बैठक लेकर थाना व चौकी प्रभारियों को दिए निर्देश

भिलाई. । एसपी जितेन्द्र शुक्ला व्दारा नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए गुरुवार को पुलिस कण्ट्रोल रूम भिलाई में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना /चौकी प्रभारियों की बैठक ली.
जहां निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के दुर्गोत्सव समितियों की बैठक लेकर उन्हें नवरात्रि के दौरान समस्त प्रकार के आयोजनो का अनुविभागिय दण्डाधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करने, शराब या अन्य नशे की हालत में व्याक्तियों को कार्यक्रम में प्रवेश न देने, कार्यक्रम में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न करनें, चाहे वह लायसेंसी हो, पंडाल एवं विर्सजन के दौरान अश्लील गानो से न बजावे जिससे किसी प्रकार का तनाव न हो, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय व्दारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही समय पर किये जाने हेतु समझाईश देने, झांकी में प्रवेश एवं निर्गम मार्ग पृथक-पृथक रखने हेतु, महिला एवं पुरुषों हेतु पृथक-पृथक व्दार बनाये जाने, नवरात्रि एवं दुर्गा उत्सव में प्रतिमा की सुरक्षा हेतु वालेण्टियर मौजूद रहे यहाँ वालेण्टियर हर समय कम से कम 2 की संख्या में होनी चाहिए, इस संबंध में आयोजकों को निर्देशित किया जाने, दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों का थाना स्तर पर बैठक आयोजित करने, जिसमें प्रतिमा की सुरक्षा हेतु रात्रि में कम से कम 2 व्यक्तियों को तैनात करने हेतु आवश्यक रूप से हिदायत दिया जावे, कार्यक्रम स्थल में क्लोज सर्किट टीवी आवश्यकतानुसार रखने हेतु आयोजकों को समझाईश देने, जिससे संदिग्ध लोगों की मानिटरिंग करने, वालंटियर्स कार्यक्रम में आने वाले लोगें का पहचान पत्र चेक करें, भीड़ बढ़ने पर फायर बिग्रड एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का वाद-विवाद होने पर पुलिस एवं प्रशासन को सूचित करने, कोई भी कार्यक्रम सड़क पर आयोजित न हो इस संबंध में आयोजकों को निर्देशित किया जावे, सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से रखे गये वाहनों का किनारे में व्यवस्थित ढंग से रखवाया जावे, जिससे यातायात बाधित न हो, थाना क्षेत्र में होने वाले कोई भी कार्यकम के पूर्व आयोजक से सम्पर्क कर वालिंटियर लगाने हेतु निर्देशित किया जावे, समिति के सदस्यों की जानकारी तथा उनके मोबाईल नं- रखा जावे, जिससे आवश्यकतानुसार उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके अग्नि दुर्घटना को देखते हुये फायर इग्वीस्टर एवं रेत की बाल्टी आदि रखे जाने हेतु निर्देश दिया गया।

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