पंजाब भेजने के नाम पर 35 टन खली की धोखाधड़ी, फरार ट्रांसपोर्टर रायपुर से गिरफ्तार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में माल परिवहन के दौरान धोखाधड़ी के मामले में पुलगांव थाना क्षेत्र की जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने फरार ट्रांसपोर्टर को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अवनीश दुबे (35 वर्ष), निवासी टाटीबंध, रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, करंजा भिलाई स्थित मनोरमा इंडस्टरीज से 35.222 टन DOC साल बीज खली भटिंडा, पंजाब भेजने के लिए यूटीएस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सौदा तय किया गया था। परिवहन के लिए 1 लाख 39 हजार 471 रुपये में सौदा हुआ था, जिसमें से ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे को 1 लाख 9 हजार 471 रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था।

आरोप है कि ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे, ट्रक मालिक रोहित उर्फ राहुल दीक्षित और चालक जयप्रकाश ने माल को निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचाया। इस मामले में 19 मार्च 2026 को मनोरमा इंडस्टरीज के मैनेजर मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 289/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(3) और 3(5) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने ट्रक मालिक रोहित उर्फ राहुल दीक्षित से घटना में इस्तेमाल ट्रक क्रमांक MP 16 H 5792 और 35.222 टन DOC साल बीज खली बरामद कर जब्त की। वहीं, मामले में फरार चल रहे ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे को 15 अक्टूबर 2026 को रायपुर के टाटीबंध से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी को दुर्ग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में फरार ट्रक चालक जयप्रकाश की तलाश जारी है।

दुर्ग पुलिस की अपील: पुलिस ने व्यापारियों से माल परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर, वाहन और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने तथा भुगतान और माल की सुपुर्दगी से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अपील की है। धोखाधड़ी की आशंका होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई है।

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