सेलूद–धरसा रोड पर हथियार लहराकर लोगों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

दुर्ग। जिले के उतई थाना क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का हथियार बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली थी कि सेलूद–धरसा रोड पर एक व्यक्ति धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डरा रहा है। सूचना मिलते ही उतई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक धारदार लोहे का हथियार मिला। आरोपी की पहचान बुधराम जांगड़े (34 वर्ष), निवासी ग्राम गोडपेण्ड्री, थाना उतई, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी हथियार रखने के संबंध में वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

मामले में थाना उतई में अपराध क्रमांक 507/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 में प्रकरण दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक दुर्गेश वर्मा और पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराने या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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