
दुर्ग ।
दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान में बड़े पैमाने पर चावल की कमी पाए जाने के मामले में पुलिस ने दुकान के संचालक/अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। खाद्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है।
मामला सेक्टर-07 मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का है। खाद्य विभाग की जांच में ऑनलाइन रिकॉर्ड और दुकान में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक के मिलान के दौरान 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई।
जांच के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार दुकान में 1034.01 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था, जबकि भौतिक सत्यापन में मौके पर केवल 26.50 क्विंटल चावल ही मिला। इस तरह रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर सामने आया।
जांच समिति ने दुकान के अभिलेखों का परीक्षण किया। इस दौरान वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी उपलब्ध पाए गए, जबकि स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी। स्टॉक पंजी विक्रेता के पास होने की जानकारी दी गई।
मामले में खाद्य विभाग की शिकायत पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 401/2026 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण, साक्ष्य संकलन और संबंधित लोगों के कथनों के आधार पर पुलिस ने दुकान के संचालक/अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत, उम्र 63 वर्ष, निवासी सेक्टर-07 भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
पुलिस के मुताबिक, जांच में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की विभिन्न धाराओं और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। आरोप है कि ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक भौतिक स्टॉक में अंतर उत्पन्न कर खाद्यान्न का नियमानुसार लेखा-जोखा संधारित नहीं किया गया।
प्रकरण से संबंधित अभिलेख और दस्तावेजों को जांच के लिए संकलित किया गया है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है।
इस कार्रवाई में थाना भिलाई नगर पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त भूमिका रही। खाद्य निरीक्षक, विवेचना अधिकारी और थाना स्टाफ ने साक्ष्य संकलित कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया।