भिलाई नगर निगम का बड़ा कदम: 80 से अधिक किसानों को नोटिस, अवैध प्लॉटिंग के आरोप में सजा और जुर्माने की चेतावनी

दुर्ग। भिलाई नगर निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए 80 से ज्यादा किसानों को नोटिस जारी किया है। इन किसानों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर अवैध रूप से प्लॉटिंग की और रजिस्ट्री कर दी। यह कार्यवाही 29 मई को की गई, जब निगम आयुक्त की ओर से सभी संबंधित किसानों को नोटिस भेजा गया।

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में यह उल्लेख है कि किसानों के खिलाफ अवैध प्लॉटिंग के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। उप पंजीयक, जिला दुर्ग द्वारा नगर निगम को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नोटिसधारी किसानों ने अपनी जमीन को कॉलोनी के रूप में विकसित कर बेचा है, जो कि नगर निगम अधिनियम और कॉलोनाइजर नियमों का उल्लंघन है।

इस कार्रवाई से किसानों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उन्होंने केवल खेत बेचे हैं, जबकि प्लॉटिंग और रजिस्ट्री का काम भू-माफियाओं द्वारा किया गया है। ऐसे में कार्यवाही असली दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए, न कि उनके खिलाफ।

नोटिस में निगम ने सभी किसानों को 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संबंधित किसानों के खिलाफ 3 साल से 7 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

डर और असमंजस की स्थिति में पहुंचे किसान अब इस मामले को लेकर कलेक्टर से मिलने और न्याय की मांग करने की तैयारी में हैं। किसानों का कहना है कि वे प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे, ताकि असली दोषी सामने आ सकें और निर्दोष किसानों को सजा न भुगतनी पड़े।

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