
बालोद । एक युवती ने अमृततुल्य चाय दुकान के संचालक पर दैहिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक विवेक पाटीदार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। युवती ने बताया कि वह बीते कुछ महीनों से अमृततुल्य चाय की दुकान पर काम कर रही थी, इस दौरान संचालक ने उसे शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया।
मामले की जांच और कार्रवाई
एडीशनल एसपी अशोक कुमार जोशी ने बताया कि अमृततुल्य चाय दुकान के मालिक पर युवती ने दैहिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसपर अपराध धारा 376 (2)(N) दर्ज कर न्यायायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है ¹ ² ³। यह धारा बलात्कार के अपराध से संबंधित है और इसके तहत आरोपी को कठोर कारावास की सजा हो सकती है ⁴ ⁵।
संबंधित कानूनी प्रावधान
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 में बलात्कार के अपराध के लिए वैधानिक दंड का प्रावधान है ⁴ ⁵। यह धारा कहती है कि जो कोई महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है, या अठारह वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार का अपराध माना जाएगा।