विस्तार गोविंदा चौहान धरमजयगढ़ में एक नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी विश्वनाथ प्रताप मुरूम को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

19 जुलाई 2021 को नाबालिग की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी ने आरोपी के घर से रोते हुए निकली थी और कहा था कि आरोपी ने उसके साथ गंदी हरकत की है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने अब उसे सजा सुनाई है।
एक अन्य मामले में, छर्राटांगर थाना घरघोड़ा के रहने वाले अमृत लाल राठिया ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार की शाम जहर खा लिया था और उसकी मौत मंगलवार को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में हुई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है।