जानिए छापामारी करने के बाद एड प्रॉपर्टी के साथ क्या करती है

डेस्क बोर्ड।ईडी नकदी, सामग्री या संपत्ति जब्त करता है और मूल्यांकन के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है।
जब्त की गई राशि को भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया जाता है और अदालत के लिए सबूत के तौर पर रखा जाता है।
जब्त की गई राशि का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अंतिम कुर्की आदेश जारी न हो जाए।
मामला कुर्की की पुष्टि के लिए अदालत में ले जाया जाता है और मामला सुलझने तक पैसा बैंक में ही रहता है।
अगर आरोपी दोषी पाया जाता है, तो नकदी केंद्र को जाती है और अगर बरी हो जाता है, तो पैसा वापस कर दिया जाता है।
ईडी जब्त हुई प्रोपेटी को 180 दिनों तक अपने पास रख सकता है और अगर अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो संपत्ति सरकारी हो जाती है।
अदालती कार्यवाही में, अभियुक्त संपत्ति तक पहुँच बनाए रख सकता है, लेकिन स्वामित्व पर अंतिम निर्णय अदालत के पास होता है।

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