
पूर्व में दुर्ग शहर प्रवेश करने वाले निर्धारित 09 मार्गों पर दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों को दी जाने वाली छूट दिनांक 16/11/2026 तक समाप्त की गई।
अब इन सभी 09 मार्गों पर प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर, राशन सामग्री, कस्टम मिलिंग एवं दूध, सब्जी, फल आदि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
*उमनि / वरिष्ठ पुलिस अधीकक्ष दुर्ग* के प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा भारी वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, जनहानि एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है।
दुर्ग शहर :- जारी संशोधित आदेश के अनुसार पूर्व में दुर्ग शहर में प्रवेश करने वाले निर्धारित 09 मार्गों पर दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों को आवागमन हेतु दी जाने वाली छूट को दिनांक 16/11/2026 तक तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। अब इन सभी 09 मार्गों पर प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक सभी प्रकार के भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंधित 09 मार्ग निम्नानुसार हैं :-
🔸पुलगांव चौक से पोटिया रोड।
🔸पुलगांव चौक से गंजपारा चौक की ओर।
🔸गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड।
🔸धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक की ओर।
🔸पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड।
🔸ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर।
🔸32 बंगला (बायपास ब्रिज) से दुर्ग की ओर।
🔸ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर की ओर।
🔸धनौरा बायपास की ओर से महाराजा चौक की ओर सड़क मार्ग।
नंदिनी रोड भिलाई :- पावर हाउस चौक से छावनी चौक :-
जारी संशोधित आदेश के अनुसार पूर्व में नंदनी रोड में प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था जिसे संशोधित कर दिनांक 16/11/2026 तक पर प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक इस मार्ग में सभी प्रकार के भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित
🔸पावर हाउस चौक से छावनी चौक प्रतिबंधित मार्ग!
*इस दौरान आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी :-*
संशोधित आदेश में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को पूर्ववत छूट प्रदान की गई है, जिसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर परिवहन वाहन, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण वाहन तथा कस्टम मिलिंग (धान/चावल), दूध, सब्जी, फल एवं अन्य दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन शामिल हैं।
अपील :- यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सभी भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन चालकों, परिवहनकर्ताओं एवं संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि संशोधित आदेश का कड़ाई से पालन करें तथा प्रतिबंधित समयावधि में उक्त मार्गों पर वाहनों का संचालन न करें।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक निगरानी एवं कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में यातायात पुलिस दुर्ग का सहयोग करें।