
दुर्ग। नेवई थाना क्षेत्र के देवारपारा स्टेशन मरोदा में गाली-गलौज का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त किया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त की रात करीब 7 बजे शशि देवारिन (30) चौपाटी से चाय पीकर अपने पिता के घर जा रही थी। देवारपारा स्टेशन मरोदा के पास उसकी मां और बहन के साथ संतू तेलासी, पोखलू देवार और दादू देवार कथित रूप से गाली-गलौज कर रहे थे। शशि ने गाली-गलौज करने से मना किया तो आरोपियों ने विवाद करते हुए उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और मारपीट शुरू कर दी।
आरोप है कि इसी दौरान संतू राम तेलासी ने धारदार हथियार से शशि पर हमला कर उसे चोट पहुंचाई। घटना की शिकायत पर नेवई पुलिस ने अपराध क्रमांक 568/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं 296, 351(3), 115(2) और 3(5) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की बात सामने आने पर धारा 118(1) बीएनएस भी जोड़ी गई।
पुलिस टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान संतू राम तेलासी अपने घर पर मिला। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद किया। आरोपी को 23 अगस्त को दोपहर 3:10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपी: संतू राम तेलासी (40), निवासी बजरंग पारा, स्टेशन मरोदा, थाना नेवई, जिला दुर्ग।
पुलिस के मुताबिक मामले के अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कार्रवाई में प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयप्रकाश खांडेकर, सउनि निगम पात्रे, प्रधान आरक्षक महावीर साहू तथा आरक्षक रवि बिसाई, विजय कुर्रे और शहबाज खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि विवाद या मारपीट की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें।